केरल हाईकोर्ट ने कोच्चि के चेरानल्लूर में हुए सड़क हादसे के मामले में एक अतिरिक्त जिला जज को अग्रिम जमानत देते हुए फिलहाल गिरफ्तारी से राहत दी है। जज के 17 वर्षीय बेटे पर आरोप है कि वह पिता की मर्सिडीज कार चला रहा था, जिसने 25 अक्टूबर को एक स्कूटर को टक्कर मार दी थी। हादसे में 55 वर्षीय जयबालकृष्णन की मौत हो गई थी। जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जज पुलिस जांच में सहयोग कर रहे हैं और उनसे करीब चार घंटे पूछताछ भी हो चुकी है। ऐसे में फिलहाल उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने जज को जांच अधिकारी के सामने पेश होने और जरूरत पड़ने पर पूछताछ में शामिल होने का निर्देश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होनी है।