Bombay High Court orders ECI: बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) को स्पष्ट निर्देश दिया है कि SIR के दौरान भी पता बदलने के लिए मतदाताओं का फॉर्म 8 स्वीकार करना होगा। आयोग उन्हें फॉर्म 6 भरने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) वैधानिक नियमों और निर्धारित फॉर्म की प्रक्रिया को निलंबित नहीं करता। यानी SIR के दौरान भी मतदाता पते में बदलाव के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं।