सुप्रीम कोर्ट ने नवजात शिशु की हत्या की दोषी महिला को बरी किया: कहा कि महिला पर बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगाया गया है; न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा, कि एक महिला पर बिना किसी उचित सबूत के बच्चे की हत्या करने का दोष मढ़ना सांस्कृतिक रूढ़ियों और लैंगिक भेदभाव को मजबूत करता है।

- बोशल
-
October 22, 2023
- 14830 Views
0 0