Supreme Court: संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए शब्दों ‘सेक्युलरिज्म’ और ‘सोशलिस्ट’ को जोड़े जाने के ख़िलाफ़ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दोनों शब्द भारतीय संविधान की आधारिक संरचना का हिस्सा हैं। जब से भारत का संविधान बना तब से यह इसका हिस्सा हैं। SC ने कहा कि प्रस्तावना में लिखे शब्द ‘इक्वलिटी’ और ‘फ्रटर्निटी’ इस बात का संकेत हैं कि संविधान सदा से सेक्युलर था।

- बोशल
-
October 21, 2024
- 21826 Views
0 0