सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय सूचना आयोग(CIC) की स्वायत्तता पर जोर देते हुए कहा कि इसके कामकाज में अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए CIC का स्वतंत्र रहना जरूरी है। 2010 के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CIC की पीठों के गठन शक्ति को नहीं छीना जा सकता है।

- बोशल
-
July 14, 2024
- 25521 Views
0 0